छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले दुकानदार को दो वर्ष की सजा
शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजुली पॉलो ने एक निर्णय में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले दुकानदार को दो वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मदनबिहारी श्रीवास्तव ने की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार नाबालिग छात्रा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा 12 की छात्रा है और जब वह स्कूल जाती है तो स्कूल के सामने स्थित दुकान का संचालक गोपाल राठौर निवासी मनियर रोजाना उससे अश्लील छेड़छाड़ करता है तथा अभद्र इशारे कर उसे परेशान करता है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की और विवेचना उपरांत मामला सुनवाई के लिए न्यायालय में भेजा। पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।