बंसल डेयरी से 1650 लीटर पाम ऑइल बरामद

बिना पंजीयन हो रहा था संचालन, मौके पर मिला 12 क्विंटल मिलावटी पनीर
मुरैना। तहसीलदार काजल दीक्षित के नेतृत्व में सोमवार की दोपहर खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने हाईवे स्थित एक दूध डेयरी से 1650 लीटर पॉम ऑइल बरामद किया। जिसे दुग्ध उत्पादों में मिलावट करने के उद्देश्य से रखा गया था। टीम को मौके पर 12 क्विंटल मिलावटी पनीर भी मिला। जिसकी सैम्पलिंग कर नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।
तहसीलदार काजल दीक्षित, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अवनीश गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने सोमवार की दोपहर हाईवे पर स्थित बंसल डेयरी पर छापा मारा। टीम ने मौके पर 30 पेटियों में भरकर रखा गया 12 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया। जांच के दौरान टीम को डेयरी परिसर में पॉम ऑयल के 110 टिन रखे मिले। जिन्हें डेयरी संचालक द्वारा दुग्ध उत्पादों में मिलावट करने के उद्देश्य से रखा गया था। कार्रवाई के दौरान टीम को पता चला कि डेयरी संचालक हुकुम चंद बंसल द्वारा डेयरी का खाद्य एवं औषधि विभाग से पंजीयन भी नहीं कराया था। टीम ने मिलावटी पनीर की सैम्पलिंग कर पॉम ऑइल के 110 टिन को जप्त कर सिविल लाईन थाने में रखवाया है।
10 से 15 लाख तक होगा जुर्माना
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत डेयरी परिसर में मिलावट के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु पाए जाने पर डेयरी संचालक पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। तो वहीं सैम्पल में मिलावट पाए जाने पर पांच लाख रुपए के जुर्माने से डेयरी संचालक को दण्डित किया जा सकता है।
इनका कहना है
डेयरी पर मिलावट के लिए लाया गया 110 टिन पॉम ऑइल बरामद कर थाने में रखवाया गया है। जुर्म साबित होने पर डेयरी संचालक पर 10 से 15 लाख तक जुर्माना हो सकता है।
अवनीश गुप्ता
खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, मुरैना