आवास पूर्ण नहीं कराने पर वसूल होगी राशि

श्योपुर। इंदिरा आवास, इंदिरा आवास होमस्टेट, मुख्यमंत्री, अन्त्योदय आवास एवं वन अधिकार आवास के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के लिए जिले की जनपद पंचायत श्योपुर, कराहल और विजयपुर के सीईओ को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचपी वर्मा ने बताया कि इंदिरा आवास, इंदिरा आवास होमस्टेट, मुख्यमंत्री, अन्त्योदय आवास एवं वन अधिकार आवास के हितग्राहियों को जिन्होने प्रथम किस्त प्राप्त कर ली है, किन्तु आवास निर्माण प्रारंभ अथवा छत स्तर तक पूर्ण नही किया है। इसके अलावा ऐसे हितग्राही जिन्होने द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बावजूद आवास पर छत नही डाली है, उनको वसूली के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश संबधित जनपद सीईओ को दिए है। साथ ही ग्राम पंचायत संरपच /सचिव को भी कोपी दी जावे। नोटिस जारी करने के उपरांत भी आवास निर्माण प्रारंभ/पूर्ण नही कराने की दशा में ग्राम सभा में अनुमोदन के उपरांत स्थान को निलाम कर राशि वापस जमा करावे। एवं यदि स्थल की निलामी संभव न हो तो ऐसी दशा में पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 2 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में वसूली प्रकरण दर्ज करावे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की गाइड लाइन के बिंदु क्रमांक 5 के अनुसार बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बंधक रखी हुई संम्पत्ति को बैंक नियमानुसार राजसात कर उसे निलाम कर सकेगी।


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