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जनमानस

एक देश में दो कानून क्यों?


भारत एक अखंड राष्ट्र है। जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर को संवैधानिक अधिकारों से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भी वही अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार देश के अन्य नागरिकों को मिले हैं। आइये देखें कि धारा 370 है क्या? धारा 370 - जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, जम्मू-कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग होता है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जम्मू- कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते हैं। भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी और धारा 370 की वजह से कश्मीर से आरटीआई लागू नहीं है। कैग लागू नहीं होता है। भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं है।

विकास तिवारी, इन्दौर


Updated : 19 Jun 2014 12:00 AM GMT
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