फर्जी तरीके से रकम निकालने वाले को सात वर्ष की सजा

मुरैना। अम्बाह के अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने अम्बाह पोस्ट ऑफिस में भगवान दास माहौर निवासी खजूरी की पास बुक पर अपना फोटो लगाकर 50 हजार की रकम निकालने पहुंचे धोखाधड़ी के आरोपी ब्रजेश जौनवार निवासी उरेहरा थाना जौरा को सात वर्ष के कारावास की सजा दी है। आरोपी को धारा 420 में तीन वर्ष, 467 में सात वर्ष 468 में तीन वर्ष की सजा सुनाये जाने के साथ ही सभी धाराओं में 1-1 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आरोपी को न्यायालय द्वारा जेल वारंट बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर एडवोकेट ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 16 फरवरी 2012 को ब्रजेश पुत्र भगवान सिंह जौनवार निवासी उरेहरा थाना जौरा भगवान दास माहौर निवासी खजूरी अम्बाह की बचतखाता पासबुक क्रमांक 411583 में अपना फोटो लगाकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा तथा 50 हजार रुपए का वाउचर भरकर पैसा निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों का दिया। जब कर्मचारियों ने खाता धारक का फोटो एवं हस्ताक्षरों का मिलान पोस्ट ऑफिस के कम्प्यूटर से किया तो संदेह होने पर पुलिस को बुलाया और मामला पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद ब्रजेश जौनवार के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाये जाने का मामला पंजीबद्ध किया। जांचोपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन पक्ष के वकील श्री तोमर में न्यायालय में आरोपी के खिलाफ सटीक व महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये जिसके आधार पर न्यायाधीश श्री गुप्ता द्वारा आरोपी ब्रजेश जौनवार को सात वर्ष की सजा सुनाई।


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