जनमानस
ये नियम या कानून इनके लिए भी हो
जिस तरह एक सरकारी कर्मचारी सरकारी पद पर होते हुए दूसरा कोई व्यवसाय का कार्य नहीं कर सकता ठीक उसी तरह एक प्रत्याशी अगर एक पद पर आसीन है तो वह किसी भी चुनाव (लोकसभा या विधानसभा) में अपना नामांकन नहीं भर सकता या तो उसे अपने पूर्व के पद से इस्तीफा देना चाहिए तभी वह आगे चुनाव में नामांकन भरे। जैसे कोई उम्मीदवार विधायक या महापौर या अन्य किसी पद पर आसीन है और वह चुनाव में दूसरी बार नामांकन भरकर प्रत्याशी के रूप में आवेदन भरता है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वह उस उम्मीदवार से पूर्व के पद से त्याग-पत्र लेकर उसे नामांकन पत्र भरने की अनुमति दे जिससे वह एक ही पद का लाभ ले तो अच्छा होगा। एक व्यक्ति दो पद की लालसा में चुनाव लडऩा ठीक नहीं है।
अशोक शिरढोणकर, ग्वालियर
Updated : 28 March 2014 12:00 AM GMT
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