राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करेगी तमिलनाडु सरकार
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चेन्नई। उच्चतम न्यायालय से तीन दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील होने के बाद अब तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सातों दोषियों को रिहा करने का फैसला किया है।
राजीव गांधी की हत्या में शामिल ये हत्यारे 23 साल से जेल में बंद है। दोषियों में शामिल पेरावलिन और नलिनी को भी बरी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कल फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है कि वह दोषियों को रिहा करना चाहती है या नहीं।
दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने कल केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया था कि दोषी संथन, मुरुगन और पेरारिवलन की दया याचिकाओं पर फैसले में देरी से उन्हें कोई वेदना नहीं सहनी पड़ी। अदालत ने कहा कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह दया याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को उचित समय में सलाह दें।
इस संबंध में, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने मंत्रिमंडल के साथ मंगलवार सुबह बैठक के बाद चारों अभियुक्तों को रिहा करने का फैसला किया गया। हालांकि, नलिनी के मृत्युदंड को पहले ही कांग्रेस प्रमुख तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद उम्रकैद में तब्दील किया जा चुका था।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को उम्रकैद में तब्दील करते समय दोषियों की दया याचिका पर निर्णय लेने में केंद्र सरकार की ओर से हुई 11 साल की देरी का जिक्र किया था।