आसाराम को झटका, जमानत याचिका फिर हुई खारिज

आसाराम को झटका, जमानत याचिका फिर हुई खारिज
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जोधपुर | नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोपी आसाराम की राजस्थान हाईकोर्ट ने दूसरी बार जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने आसाराम की अर्जी पर तीन फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज अपना निर्णय सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को फिर खारिज कर दिया। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होने तथा निचली अदालत में आरोप तय होने बाकी रहने पर आरोपी को जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।
गौरतलब है कि जोधपुर के पास मणाई आश्रम में 15 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश की एक लड़की के साथ यौन दुराचार करने का मामला आसाराम के खिलाफ उसके परिजनों ने 20 अगस्त को दिल्ली के कमला बाजार थाने पर दर्ज कराया था और मामले की जांच करते हुए यहां की पुलिस ने आसाराम को 31 अगस्त की रात में इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था।
आसाराम को एक दिन का रिमांड लेने के बाद जेल भेज दिया गया था तब से वह यहां केन्द्रीय जेल में हैं। इस मामले में आसाराम सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वे भी यहां जेल में हैं।

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