इस साल स्कूलों में नहीं होगी संस्कृत की परीक्षा: सरकार

इस साल स्कूलों में नहीं होगी संस्कृत की परीक्षा: सरकार
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नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में जर्मन भाषा की जगह संस्कृत भाषा लागू करने का फैसला प्रभावी रहेगा, लेकिन वर्तमान शैक्षिक सत्र में संस्कृत की परीक्षाएं नहीं होंगी। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को बताया कि शैक्षिक सत्र के बीच में विषय बदले जाने के कारण छात्रों के प्रति न्यायालय की चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्तमान शैक्षिक सत्र में संस्कृत की परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जर्मन भाषा अब वैकल्पिक भाषा होगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाले केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों के वकील ने सरकार के नए फैसले पर अपने मुवक्किलों से चर्चा करने की अनुमति मांगी, जिसके बाद अदालत की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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