बिना सहमति के संपत्ति विरूपित करने पर लगेगा अर्थदण्ड

विज्ञापन एजेंसी के विरूद्ध होगी एफआईआर
भिण्ड | जिलाधीश मधुकर आग्नेय ने कहा है कि भवन स्वामी की लिखित सहमति के बिना दीवार या अन्य भू-भाग का उपयोग करने पर संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध एक हजार रुपए का अर्थदण्ड लगेगा साथ ही शासकीय सम्पति को विरूपित करने पर विज्ञापन एजेन्सी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पुस्तिका में आयोग द्वारा जारी निर्देशों को सरल रूप में संकलित किया गया है।
ईव्हीएम बताएगी पहला और आखिरी वोट कब डाला
मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक नवीन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके तहत मशीन यह प्रदर्शित करेगी कि प्रथम वोट तथा आखिरी वोट कब डाला गया है।
मतपत्रों का रंग निर्धारित
निकाय चुनाव में नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष के लिये ई.व्ही.एम के ऊपर सफेद रंग का मत पत्र लगाया जाएगा। नगर पालिका परिषद के पार्षदों के लिये पीला और नगर परिषद के पार्षदों के लिये नीले रंग का मत पत्र होगा।
निर्वाचन मार्गदर्शिकाओं की दर निर्धारित
नगरीय निकाय चुनाव में अभ्यर्थी अपने लिये अभ्यर्थी मार्गदर्शिका 26 रुपए में, मतदान अभिकर्ताओं के लिये मार्गदर्शिका व मतगणना अभिकर्ताओं के लिये मार्गदर्शिका 5-5 रुपए जमा करके जिला निर्वाचन कार्यालय या रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।