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युवक को तीन वर्ष का कारावास

अम्बाह अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय का फैसला

मुरैन। महुआ थाना अन्तर्गत ग्राम करसड़ी में मरघट के पास शौच के लिए गई 14 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत तथा उसका लैंगिक शोषण करने के प्रयास के आरोपी उमेश वाल्मीक को अम्बाह के अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने 3 वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर एडवोकेट ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार 21 मई 2014 को बालिका महुआ थाना क्षेत्र के करसड़ी गांव के मरघट के पास शौच के लिये गई थी तभी रैपुरा निवासी उमेश बाल्मीक वहां पहुंच गया तथा बालिका के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसका लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया। बालिका के चीखने-चिल्लाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे राजेश व अमर सिंह नरवरिया मौके पर पहुंच गये, उन्हें देखकर आरोपी भाग गया। घटना की रिपोर्ट महुआ थाने में दर्ज कराई गई। विवेचना के पश्चात पुलिस ने अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता की अदालत में चालान पेश किया जहां अपर लोक अभियोजक श्री तोमर ने घटना के साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये। न्यायाधीश श्री गुप्ता ने आरोपी के विरूद्ध दोष सिद्ध पाते हुए धारा 354 में तीन वर्ष का कारावास तथा 7/8 के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही देानों धाराओं के तहत आरोपी पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदण्ड किया। 

Updated : 27 Nov 2014 12:00 AM GMT
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