जम्मू-कश्मीर में स्थगित नहीं होंगे चुनाव: उच्चतम न्यायालय
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नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने बाढ़ से प्रभावित जम्मू कश्मीर में विधान सभा चुनाव स्थगित कराने के लिये दायर याचिका आज खारिज कर दी। यह याचिका जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कांफ्रेन्स ने दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने बाढ से प्रभावित इस राज्य में राहत और पुनर्वास कार्य अभी भी जारी रहने के आधार पर चुनाव स्थगित करने के लिये निर्वाचन आयोग को कोई भी निर्देश देने से इंकार कर दिया। इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजनीतिक दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये जरूरी है कि सभी मतदाता इसमें शिरकत करें लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बाढ के कारण बड़ी आबादी अभी भी विस्थापित है। इससे पहले, एक अन्य पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया गया था जिसने इसे प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में भेज दिया था। उस पीठ का कहना था कि चूंकि जम्मू कश्मीर में राहत और पुनर्वास कार्य से संबंधित याचिका की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को भी वहीं भेजा जाना चाहिए। इस याचिका में प्रदेश में मौजूदा स्थिति में चुनाव कार्यक्रम निरस्त करने का अनुरोध करते हुये कहा गया था कि बाढ़ से करीब 2600 गांव प्रभावित हुये थे जबकि करीब 390 गांव डूब गये थे। याचिका में कहा गया था कि राहत और पुनर्वास कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इससे सवाल उठ रहा है कि क्या निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करा सकेगा।