बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मराठियों और मुस्लिमों के आरक्षण पर लगायी रोक

मुंबई । बॉम्बे उच्च न्यायालय ने लोक सेवा और शैक्षिक संस्थानों में मराठियों को 16 फीसदी आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने ने लोक सेवा में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण मुहैया कराने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगाई लेकिन शिक्षण संस्थानों में उनके लिए आरक्षण को मंजूरी दी।
बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने यह आदेश दिया था। गौरतलब है कि पिछली महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में मराठियों को 16 फीसदी और मुसलमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी। हालांकि यह फैसला सरकार ने चुनावी दांव खेलते हुए दोनों ही समुदायों को आरक्षण देने का फैसला किया था।

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