'इंडिया' का नाम बदलने से संबंधित याचिका खारिज

इंडिया का नाम बदलने से संबंधित याचिका खारिज
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नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इंडिया का नाम भारत रखे जाने की मांग की गई है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पहले उचित संस्था से अपील करने के आदेश दिए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को पहले संबंधित संस्था के समक्ष उनकी याचिका को सही तरीके से रखने की सलाह दी।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित संस्था के समक्ष याचिका दाखिल करने और इसकी प्रतिक्रिया मिलने के बाद न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। पीठ ने कहा, "आप हमारे पास तभी आ सकते हैं जब संबंधित संस्था आपकी याचिका पर प्रतिक्रिया देती है या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है।" इसके साथ ही न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

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