प्रदेश में नई औद्योगिक संवद्र्धन नीति लागू

भोपाल । प्रदेश की शिवराज सरकार ने नई औद्योगिक संवध्र्दन नीति 2014 प्रभावशील कर दी। इस नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि नीति के तहत 18 प्रकार के उद्योगों को लगाने पर कोई सहायता नहीं दी जायेगी। ये 19 उद्योग हैं जिसमें बियर एण्ड लिकर (वाईन को छोड़कर), स्लाटर हाउस व मांस आधारित उद्योग, पान मसाला व गुटका निर्माण, तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद, 40 माइक्रोन से कम प्लास्टिक के बैग या पन्नियां, केंद्र या राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित उद्योग, स्टोन क्रेशर्स, ग्राइन्डिंग आफ मिनरल्स, डिफाल्टर आफ स्टेट गवर्मेन्ट, स्टेट गवर्मेन्ट अण्डरटेकिंग्स, सभी प्रकार की खनन संक्रियायें, व्यापार एवं सेवा संबंधी संक्रियायें, लकड़ी का कोयला, खाद्य तेल जिसमें सोयाबीन तेल उत्पादन व रिफाइनरी भी शामिल हैं, सीमेंट उद्योग, पब्लिशिंग एण्ड प्रिंटिंग प्रोसेस (रोटोग्रेवुअर व फ्लेक्स प्रिंटिंग को छोड़कर), स्वर्ण एवं रजत जेवरातों का निर्माण, आरा मशीन, आईरन एण्ड स्क्रेप ब्लाक्स निर्माण तथा अन्य ऐसे उद्योग जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर घोषित करे। नई नीति में उक्त प्रतिबंधित उद्योगों के अलावा अन्य उद्योग लगाने पर राज्य सरकार की ओर से सिंगल विण्डो आदि के तहत कई प्रकार की सुविधायें एवं रियायतें दी जायेंगी तथा इसके लिये उद्योगों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी माइक्रो स्केल इण्डस्ट्रीज की होगी जिसमें 25 लाख रुपये तक का निवेश माना गया है। दूसरी श्रेणी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की होगी जिसमें 25 लाख रुपये लेकर पांच करोड़ रुपये तक का निवेश होना माना गया है।
तीसरी श्रेणी मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज की होगी जिसका निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम होना चाहिये। चौथी श्रेणी लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रीज की होगी जिसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक निवेश होना चाहिये। पांचवी श्रेणी मेगा स्कूल इण्डस्ट्रीज की होगी जिसमें सौ करोड़ रुपयों से अधिक का निवेश होना चाहिये लेकिन यदि फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्रॉलॉजी, हर्बल एण्ड माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस, टूरिज्म एण्ड आईटी में 25 करोड़ रुपये का निवेश है तो उसे भी मेगा इण्डस्ट्रीज माना जायेगा।
बनेगी केबिनेट कमेटी: उक्त नवीन औद्योगिक संवध्र्दन नीति के तहत आने वाले प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिये केबिनेट कमेटी आन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी सीसीआईपी बनेगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे।
बनेगी कैबिनेट कमेटी
उक्त नवीन औद्योगिक संवद्र्धन नीति के तहत आने वाले प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिये कैबिनेट कमेटी आन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी सीसीआईपी बनेगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे।