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जयललिता की जमानत पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई सात अक्टूबर को

जयललिता की जमानत पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई सात अक्टूबर को
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बंगलुरु। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत अर्जी पर आज होनेवाली सुनवाई को टाल दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब सात अक्टूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय में होगी। लिहाजा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सात अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। अपनी याचिकाओं में तत्काल जमानत मांगते हुए और अपनी सजा को चुनौती देते हुए जयललिता ने कहा है कि उन पर लगे संपत्ति अर्जित करने के आरोप झूठे हैं और उन्होंने कानून सम्मत साधनों से संपत्ति हासिल की थी।
जयललिता ने यह भी तर्क दिया है कि निचली अदालत ने कई फैसलों की अनदेखी की है और बाध्यकारी प्रकृति के कई आयकर आदेशों और आयकर अपील प्राधिकरण के फैसलों पर विचार नहीं किया, जिसने उनके द्वारा बताए गए आय और व्यय के स्तर को स्वीकार कर लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री की सहयोगी शशिकला, उनके रिश्तेदार वीएन सुधाकरन, पूर्व मुख्यमंत्री के परित्यक्त पुत्र, और इलावरासी ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जमानत मांगी है और अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। गौरतलब है कि विशेष न्यायाधीश जॉन माइकल डी कुन्हा ने 18 साल पुराने 66.65 करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार के मामले में शनिवार को फैसला देते हुए जयललिता को दोषी ठहराया था और चार साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन पर 100 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया था।

Updated : 1 Oct 2014 12:00 AM GMT
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