भुल्लर की फांसी पर उच्चतम न्यायालय ने लगायी रोक

भुल्लर की फांसी पर उच्चतम न्यायालय ने लगायी रोक
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नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की याचिका पर सुनवाई करते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की मानसिक बीमारी को देखते हुए फांसी पर रोक लगाई है। कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर भुल्लर की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने शाहदरा अस्पताल से भुल्लर की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने भुल्लर की हालत पर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भेजेने का उस अस्पताल को निर्देश दिया जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी।
गौर हो कि भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में मौत की सज़ा सुनाई थी। तब से उसकी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। पिछले साल उसकी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। लेकिन इसी महीने आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उसकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने 15 लोगों के मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, क्योंकि उनकी क्षमा याचिका पर सालों तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। कोर्ट ने इसे अमानवीय माना। इसी आधार पर अब भुल्लर भी अपनी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलवाना चाहता है। भुल्लर 1993 दिल्ली बम धमाके का दोषी है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 25 घायल हो गए थे। 

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