आवश्यक सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं: उच्चतम न्यायालय

आवश्यक सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं: उच्चतम न्यायालय
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नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी अवैध नागरिक का आधार कार्ड न बन सके।
अदालत ने यह निर्देश दिए हैं कि आवश्यक सेवाओं जैसे एलपीजी कनेक्शन, टेलीफोन वगैरह के लिये आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला दिया है। पहले कई चीजों के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी था जिनके चलते जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं था उन्हें काफी परेशानी हो रही थी।
गौरतलब है कि इसके पहले केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि सरकारी सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। चाहे मामला एलपीजी का हो या कुछ और। संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कहा था कि सब्सिडी वाली किसी भी सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्रीय उद्यम ऐसा कर रहा है तो उसमें सुधार किया जाएगा।
इससे पहले यह सुनने में आ रहा था कि रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी आधार कार्ड से जुड़े आपके बैंक अकाउंट में आएगी। सब्सिडी की राशि तभी अकाउंट में आएगी, जब आपने आधार कार्ड बनवाकर अपने बैंक अकाउंट से उसे लिंक कराया होगा। यह भी बात सामने आ रही थी कि आधार कार्ड न होने पर बाजार कीमत पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा।
अब अदालत के इस फैसले से एक बड़े वर्ग को राहत मिली है। वहीं इससे जुड़े सारे कन्फ्यूजन भी दूर हो गये हैं।

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