पैनकार्ड के लिए सख्त नियम

नई दिल्ली। पैनकार्ड बनवाने वालों के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। आयकर विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पैनकार्ड बनावाने वालों द्वारा दिए जाने वाले दस्तावेज में जन्मतिथि का प्रमाणपत्र अनिवार्य किया जा सकता है।
आयकर विभाग ने ऐसा इसलिए करने का फैसला किया है कि कुछ लोग फर्जी पैन कार्ड बनवाकर विभाग को धोखा दे रहे थे। जन्मतिथि का प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज में शामिल किए जाने फर्जी तरीके से पैनकार्ड बनवाने वालों पर नकेल कस सकेगी।
जानकारों का कहना है कि उम्र और जन्मतिथि दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड सबसे उपयुक्त दस्तावेज है। ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग पहचान के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी उम्र के दस्तावेज के रूप में राशनकार्ड, स्कूल का सर्टिफिकेट पेश किया जाता है। विभाग द्वारा इससे पहले जन्मतिथि प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं था। इसका फायदा उठाकर लोग राशन कार्ड और हाउस रेंट की रसीद को भी निवास प्रमाण पत्र के रूप में पेश कर पैनकार्ड हासिल कर लेते थे।
पैन कार्ड के लिए जरूरी कागजात की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। दरअसल फर्जी पैन कार्ड के मामलों में नकली राशन कार्ड और फर्जी रेंट रसीद का ही इस्तेमाल होता है। 

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