बाटला हाउस मुठभेड़: शहजाद की सजा पर फैसला कल तक टला

नई दिल्ली | बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी पाए गए शहज़ाद पर अब फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा। शहज़ाद इस मामले में इकलौता दोषी है। सजा पर जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की है। गुरुवार को उसे हत्या और हत्या के आरोप का दोषी करार दिया गया था। शहज़ाद को उम्र क़ैद से लेकर फांसी तक की सज़ा हो सकती है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि वह शहज़ाद के लिए फांसी की सज़ा की मांग करेंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के बटला हाउस में हुई मुठभेड़ के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी शहजाद अहमद को इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या और दूसरे पुलिस अधिकारियों पर हमले का दोषी करार दिया था।
बता दें कि 19 सितंबर, 2008 को पुलिस ने दावा किया था कि बटला हाउस में हुई एक मुठभेड़ में दो संदिग्ध आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे और दो संदिग्ध शहजाद अहमद और आरिज खान भाग निकले। इन सबको उस साल हुए सीरियल धमाकों से जोड़ा गया।
इनमें से शहजाद अहमद को घटना के तकरीबन डेढ़ साल बाद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। शहजाद पर हत्या के प्रयास मारपीट समेत आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चला। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ के दौरान शहजाद ने अपने रिवॉल्वर से दो गोलियां चलाई थीं और उसके घर से दो मोबाइल, एक पासपोर्ट और एक लैपटॉप बरामद किया गया, लेकिन शहजाद के वकील के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान शहजाद के मकान नंबर एल−18 में होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इस मुठभेड़ को लेकर सियासी हलकों में काफी सवाल उठे थे।