जगन की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस
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नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक धन के मामले में वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। गौरतलब हो कि जगन इस समय आंध्र प्रदेश में जेल में बंद हैं।
इससे पहले, सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी एवं उनके लेखापाल विजय साईं रेड्डी की याचिका खारिज कर दी जिसमें अदालत से मांग की गई थी कि सीबीआई द्वारा दायर नवीनतम याचिका को अंतिम माना जाए। सीबीआई के उप कानूनी सलाहकार बी. रविन्द्रनाथ ने कहा कि अदालत ने याचिका खारिज कर दी। कडप्पा के सांसद एवं उनके सहयोगी की ओर से दायर आवेदनों में कहा गया कि पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय में जगन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि जगन की कम्पनी में डालमिया सीमेन्ट्स के निवेश सहित सात मुद्दों पर वह मार्च तक अंतिम आरोपपत्र दायर कर देगी। केंद्रीय एजेंसी ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। बहरहाल जगन एवं विजय साईं रेड्डी के वर्तमान आवेदनों में कहा गया है कि इस वर्ष आठ अप्रैल को सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र में डालमिया सीमेन्ट्स, ईश्वर सीमेन्ट्स और रघुराम सीमेन्ट्स के कथित निवेशों से संबंधित है और इसमें अन्य मुद्दे नहीं हैं। बहरहाल सीबीआई अदालत ने याचिका को तवज्जो नहीं दी कि नवीनतम आरोपपत्र को अंतिम माना जाए।