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जर्मन बेकरी मामले में दोषी हिमायत बेग को फांसी की सजा

जर्मन बेकरी मामले में दोषी हिमायत बेग को फांसी की सजा
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पुणे | जर्मनी बेकरी ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी हिमायत बेग को फांसी की सजा सुनाई गई है। बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 435, 474 (जालसाजी), 153 (ए) (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाना और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को अंजाम देना) तथा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया था।
इस मामले में बेग और छह अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। इस मामले में पांच फरार आरोपी यासिन भटकल, मोहसिन चौधरी, रियाज भटकल, फैयाज कागजी और इकबाल भटकल हैं। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल के खिलाफ अन्य आतंकवादी मामलों में सुनवाई चल रही है, लेकिन उसे जर्मन बेकरी मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा या इंडियन मुजाहिद्दीन के सदस्य हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने बेग को 7 सितंबर 2010 को गिरफ्तार किया था। गौर हो कि साल 2010 में हुए इस धमाके में पांच विदेशियों समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में कुल छह आरोपी थे, जिसमें से पांच अब भी फरार हैं। छठे गिरफ्तार शख्स को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया था।



Updated : 18 April 2013 12:00 AM GMT
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