इतालवी दूत ने हलफनामे का किया उल्लंघनः साल्वे

नई दिल्ली | इतालवी सरकार के वकील का पद छोड़ चुके हरीश साल्वे का कहना है कि इतालवी राजदूत ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से दूत के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।
गौरतलब है कि इतालवी सरकार ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीनों को सुनवाई के लिए भारत वापस भेजने से मना कर दिया है। इसके बाद साल्वे ने इतालवी सरकार के वकील का पद छोड़ दिया।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा कि कानून के अनुसार, अगर अदालत में दाखिल हलफनामे का उल्लंघन किया जाता है तो यह अवमानना होती है। साल्वे से पूछा गया कि भारत में सुनवाई के लिए दोनों मरीनों की वापसी सुनिश्चित करने के उददेश्य से दाखिल हलफनामे का अगर इतालवी राजदूत डैनियल मनसीनी ने उल्लंघन किया है तो क्या यह अदालत की अवमानना है। इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल।
दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीनों को वापस भेजने के इतालवी सरकार के इंकार से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी राजदूत को उसकी अनुमति के बिना भारत छोड़ने से मना कर दिया है। प्रधान न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजदूत और दोनों मरीनों मासिमिलियानो लात्तोरे और सल्वातोरे गिरोने को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
साल्वे के अनुसार, उन्हें लगता है कि राजदूत के लिए अदालत में यह स्पष्टीकरण देना बहुत मुश्किल होगा कि उन्होंने हलफनामे का उल्लंघन क्यों किया। कूटनीतिक छूट प्राप्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछने पर वरिष्ठ वकील ने कहा कि हमारा संविधान यह निर्देशित करता है कि हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार काम करेगा।
इतालवी दूत ने दोनों मरीनों के वापस आने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इटली में चुनाव के लिए मताधिकार का उपयोग करने की खातिर उनके देश जाने की अनुमति दी थी। इस मुद्दे पर इटली के रवैये को अपमानजनक और स्तब्ध करने वाला करार देते हुए साल्वे इतालवी सरकार के वकील का पद छोड़ चुके हैं।