पिता-पुत्र को सजा

ग्वालियर | स्मैक बेचने के आरोपी पिता पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश ने दो दो साल की सजा सुनाई है। अप सत्र न्यायाधीश अजीत सिंह ने आरोपी मुन्ना पटेल व भूरा पटेल को स्वापक औषधि एवं मन की बुनियादी सुविधाओं पदार्थ अधिनियम का दोषी मानते हुए दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण में शासन का पक्ष ए.के. पाण्डे ने रखा। जानकारी के अनुसार मार्च 2011 में ग्वालियर थाना पुलिस को मुखबिर ने जानकारी दी थी कि आरोपी पिता पुत्र गोसपुरा में स्मैैक बेच रहे है। दबिश देने पर आरोपियों को 120 पुडिय़ों के साथ गिरफ्तार किया।
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