आरुषि-हेमराज हत्याकांड : तलवार दंपति दोषी करार

गाजियाबाद | गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इस दोहरे हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता राजेश एवं नूपुर तलवार को दोषी करार दिया। अदालत दोनों की सजा पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी।
अदालत ने राजेश एवं नूपुर तलवार को आईपीसी की धारा-302,34, 201 के तहत दोषी ठहराया है। राजेश तलवार को सेक्शन 203 के तहत भी दोषी ठहराया गया है।
दोषी करार दिए जाने के बाद राजेश एवं नूपुर तलवार को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों को डासना जेल भेज दिया गया। राजेश को गुमराह करने का भी दोषी पाया गया है। राजेश एवं नूपुर तलवार के वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। गौरतलब है कि राजेश एवं नुपूर तलवार दोनों पर 15-16 मई 2008 की दरमियानी रात नोएडा के अपने जलवायु विहार स्थित आवास पर हत्या करने और सबूत नष्ट करने का आरोप था। उत्तर प्रदेश पुलिस और सीबीआई की अलग-अलग तर्कों के साथ इस मामले में कई उतार-चढ़ाव आये। शुरुआत में शक की सूई राजेश तलवार पर उसके बाद उनके मित्रों के घरेलू सहायकों पर फिर राजेश और उनकी पत्नी पर गई। एक समय सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी थी लेकिन कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही आरोपपत्र मान लिया और राजेश एवं नूपुर तलवार के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया।