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पांच साल सजा के आरोपी चुनाव से वंचित हों: आयोग

पांच साल सजा के आरोपी चुनाव से वंचित हों: आयोग
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नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव रखा है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत ने पांच साल या इससे अधिक की सजा के दंडनीय अपराध के आरोप में अभियोग निर्धारित कर दिया है, तो उसे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में अभियोग निर्धारित होने के बाद उसकी सत्यनिष्ठा उच्च पद के प्रत्याशी के रूप में विचार योग्य नहीं रह जाती है।
सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी संगठन पब्लिक इंटरेस्ट फाउण्डेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में उन व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया गया है जिन पर आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।
इससे पहले, याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। निर्वाचन आयोग ने इससे पहले भी कहा था कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी मामले में आरोपों और साक्ष्यों की न्यायिक समीक्षा के बाद ही आरोपी के खिलाफ अभियोग निर्धारित होते हैं। इसलिए अभियुक्त के खिलाफ आरोपों के बारे में न्यायिक संज्ञान लिये जाने के बाद यदि अदालत को पहली नजर में लगता है कि आरोपी के खिलाफ मामला बनता है तो ही अभियोग निर्धारित किया जाता है।

Updated : 24 Nov 2013 12:00 AM GMT
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