दिल्ली गैंगरेप केस की सुनवाई आज से
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो रही है। दिल्ली पुलिस ने गुरूवार को साकेत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली गैंगरेप केस से संबंधित 1000 पेज का आरोप पत्र दायर किया था। उस समय कोर्ट ने केस को संज्ञान में लेने की तारीख पांच जनवरी तय की थी। 23-वर्षीय छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पांच आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। पीडित की मौत हो जाने के चलते इसमें आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले हत्या के आरोप सहित कई आरोप लगाए गए हैं। इस वीभत्स घटना के बाद देशभर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रा की 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके साथ 16 दिसंबर को एक चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसे बर्बरता से पीटा भी गया था। आरोप पत्र में इस मामले के आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती, लूट के लिए मारपीट, साक्ष्य नष्ट करने, आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में छठा आरोपी नाबालिग है और किशोर न्याय बोर्ड में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। दिल्ली पुलिस ने 33 पृष्ठों के इस आरोप पत्र में नाबालिग आरोपी की भूमिका का भी जिक्र किया है। पुलिस ने कई दस्तावेजों के साथ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सूर्य मलिक ग्रोवर की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया कि इस दस्तावेज को बंद लिफाफे में रखा जाए, ताकि पीडित की पहचान जाहिर नहीं हो और मामले की कार्यवाही अदालत के बंद कमरे में हो। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि इस वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा, वारदात को अंजाम देने में प्रत्येक आरोपी ने एक खास भूमिका निभाई, इसलिए वे अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।