भड़काऊ भाषण मामले में ओवैसी को नोटिस
हैदराबाद | आंध्रप्रदेश पुलिस ने आज अकबरुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए उसके सामने उपस्थिति होने को कहा है। एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ कथित रूप से भडकाऊ भाषण देने के मामले में ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के एक दिन बाद नोटिस जारी किये गये हैं। दो मामलों में आगे की जांच के तहत एमआईएम विधायक से सात जनवरी को आदिलाबाद जिले में निर्मल (ग्रामीण) पुलिस के जांच अधिकारियों के सामने और आठ जनवरी को निजामाबाद टू टाउन पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा गया है। पिछले महीने जनसभा के दौरान एक खास संप्रदाय के खिलाफ विधायक की कथित आपत्तिजनक और भडकाऊ भाषा पर आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों में स्वत:संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। नोटिस अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 (ए) के तहत जारी किये गये हैं और उन्हें यहां बंजारा हिल्स में अकबरुद्दीन के आवास के बाहर चिपकाया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वह इलाज के लिए लंदन में हैं। नोटिस में उनसे पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है। चंद्रयानगुट्टा से विधायक ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153 (ए), 295 (ए) और 121 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वी दिनेश रेड्डी ने कहा था कि प्रथम दृष्टया विधायक के खिलाफ सबूत दिखते हैं। अगर जांच के दौरान उनके खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वह देश के बाहर हैं और अगर वह हाजिर होने में नाकाम रहते हैं तो हमें उन्हें वापस बुलाना होगा और अगर जरूरी हुआ तो इंटरपोल की मदद ली जा सकती है।