प्रधानमंत्री, मारन के खिलाफ शिकायत खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने 2जी घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की कथित भूमिका के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली एक शिकायत खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश संगीत धींगरा सहगल ने कहा, मौजूदा शिकायत 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़ी है और शिकायतकर्ता की किसी भी शिकायत का निपटारा विशेष अदालत में ही हो सकता है जो 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामलों के लिए नामित है। अदालत ने कहा, मेरा मानना है कि यह अदालत भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामलों को निपटाने वाली विशेष अदालत है और मौजूदा आवेदन इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए शिकायतकर्ता की प्रार्थना खारिज की जाती है।
अदालत ने सूचना का अधिकार कार्यकर्ता विवेक गर्ग की शिकायत पर यह फैसला सुनाया। इसमें प्रधानमंत्री और मारन पर स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर शर्तों को गैरकानूनी तरीके से बदलने और नरम बनाने का आरोप लगाया गया था।
शिकायत में दावा किया गया था कि इसी वजह से 2जी घोटाला हुआ। गर्ग ने अदालत में आने से पहले अपनी शिकायत सीबीआई अदालत और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा को भी भेजी थी।


Next Story