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दिल्ली गैंगरेप आरोपी की नाबालिगी को लेकर फैसला आज

दिल्ली गैंगरेप आरोपी की नाबालिगी को लेकर फैसला आज
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नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले के छठे आरोपी की उम्र को लेकर अभी भी उलझन कायम है, जबकि इसी आरोपी ने पीडिता के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता की थी। दिल्ली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह फैसला सुनाने वाला है कि बर्बर गैंगरेप के इस छठे नाबालिग आरोपी का स्कूल सर्टिफिकेट सही है या नहीं। इसी के साथ उसके बालिग या नाबालग होने का फैसला होगा। दूसरी तरफ, इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील आरोप तय किए जाने पर अपना पक्ष रखेंगे। आरोपियों पर आरोप तय होते ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। यदि छठे आरोपी का स्कूल प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया तो आरोपी की उम्र का पता लगाने के लिए बोन टेस्ट की इजाजत दी जा सकती है। छठे आरोपी की उम्र को लेकर इस केस में शुरू से पेंच फंस रहा है। इससे पहले, किशोर न्याय बोर्ड ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार कांड के छठे नाबालिग आरोपी पर बाकी पांच बालिग आरोपियों के साथ ही मुकदमा चलाया जाए। प्रधान मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने स्वामी की यह अर्जी खारिज कर दी थी।
स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की थी कि मामले के बाकी आरोपियों के साथ ही किशोर आरोपी के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि यदि ऎसा नहीं हुआ तो यह नाबालिगों को "बेवजह" मुकदमे से छूट देना होगा। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए स्वामी की याचिका का निपटारा कर दिया था कि इस चरण में इस जनहित याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नहीं है। हालांकि, अदालत ने स्वामी से कहा था कि यदि इस मुद्दे पर किशोर न्याय बोर्ड उनकी याचिका को इजाजत न दे तो वह सत्र अदालत की शरण ले सकते हैं। वारदात की शिकार हुई लडकी के परिजन आरोपी को कम सजा के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने सरकार से कानून में बदलाव की मांग दोहराई है।


Updated : 28 Jan 2013 12:00 AM GMT
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