आसाराम बापू पर 700 करोड़ की भूमि कब्जाने का आरोप

मुम्बई | धार्मिक गुरू आसाराम बापू अब एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। आसाराम पर मध्यप्रदेश के रतलाम में 700 करोड़ रुपये की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की मांग की है। मामला रतलाम में 200 एकड़ जमीन से संबंधित है और एसएफआईओ चाहता है कि आसाराम और उनके बेटों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और कम्पनी एक्ट 1956 के तहत मामला चले और हाल में उसने इस सिलसिले में अपनी अनुशंसा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को भेज दी है। एसएफआईओ ने इस मामले में अपनी अनुशंसा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को भेज दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आसाराम, उनके बेटे नारायण साई और कुछ अन्य लोगों पर मामला चलाने के लिए हमें एसएफआईओ से अनुशंसा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मामला अभी विचाराधीन है। जेवीएल दूसरी फार्मा कंपनियों को ग्लूकोज और विटामिन की आपूर्ति करने वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी की सूचीबद्वता 2004 में बंबई स्टॉक एक्सचेंज से समाप्त कर दी गई थी। हालांकि कंपनी ने मामले की शिकायत नहीं की थी। कंपनी के एक शेयरधारक ने मंत्रालय से संपर्क किया। मंत्रालय ने 2010 में मामले की जांच एसएफआईओ को करने को कहा। एसएफआईओ ने दो साल तक मामले की जांच के बाद मंत्रालय को अनुशंसा भेजी है।