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राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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नई दिल्ली | उत्तर भारतीयों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र नमनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2008 के मामले में ये वारंट जारी किया है। मालूम हो कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ बिहार की दो अदालतों में शिकायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आया। इसी आदेश पर अमल करते हुए आज अदालत ने 2008 में जारी किए गए दो वारंट को दोबारा जारी किया। आरोप है कि साल 2008 में मुंबई में रेलवे की परीक्षा देने गए छात्रों पर राज ठाकरे के इशारे पर हमला किया गया। इसके साथ ही राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ छठ पर्व पर घृणित भाषण देने का भी आरोप है। तीस हजारी कोर्ट में ही राज के खिलाफ ऐसे 7 अन्य मामले हैं। साल 2012 के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन्हें दिल्ली भेजा गया था। बिहार में जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ राज सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जिसके बाद केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। राज ठाकरे के वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि गणेश उत्सव और सुरक्षा कारणों की वजह से वह कोर्ट नहीं आ सकते। कोर्ट ने इस जवाब को असंगत पाया और गैर जमानती वारंट को आज दोबारा जारी किया। 17 नवंबर को केस की अगली सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ, दिल्‍ली की एक स्‍थानीय अदालत के आदेश पर अमल करते हुए पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ एक ओर केस दर्ज किया है। राज के खिलाफ यह केस बिहार के लोगों को मुंबई के घुसपैठिए की संज्ञा देने पर किया गया है।


Updated : 28 Sep 2012 12:00 AM GMT
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