सामान्य श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए सीटें बढाए तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि इस वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मेडिकल की पढाई के लिए एक छात्र द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पर दिया। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए 99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 24 छात्रों को तुरंत लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार 69 फीसदी आरक्षण की वजह से इन मेधावी छात्रों को राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि राज्य में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 69 फीसदी आरक्षण लागू है जबकि केंद्र में 49.5 फीसदी आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण 50 फीसदी तक रखने का आदेश दे रखा है जबकि तमिलनाडु में 1994 से यह आरक्षण नीति लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राज्य को एक पिछडा वर्ग आयोग गठित कर अपनी इस नीति की समीक्षा करने का आदेश दिया था। मगर राज्य सरकार ने 1991 की जनगणना का आधार दिखाकर यह बताया कि राज्य में एससी/एसटी और पिछडा वर्ग के 88 फीसदी लोग हैं और वह इसलिए इस नीति के तहत आगे बढेगी।