पाक में 200 साल पुराने मंदिर को गिराने पर रोक

कराची | सिंध उच्च न्यायालय ने कराची के पुराने इलाके में करीब 200 साल पुराने एक मंदिर को गिराए जाने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश मुशीर आलम की अगुवाई वाली एक पीठ ने कैलाश विश्राम की याचिका पर यह आदेश जारी किया। पीठ ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को गिराए जाने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। याचिका में अगली सुनवाई 10 दिनों बाद होनी है। यह मंदिर कराची बंदरगाह के पास है और पोर्ट ट्रस्ट तथा अन्य वादियों ने इसे गिराए जाने की मांग की थी।


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