जूडा अध्यक्ष विवेक को अवमानना के मामले में 15 दिन की सजा

ग्वालियर। जूनियर डाक्टरों को अब आगे से हड़ताल करना काफी महंगा पड़ेगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अवमानना के मामले में ग्वालियर जूडा अध्यक्ष डा. विवेक कनकने दोषी करार देते हुए 15 दिन की कैद या 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति एसके गंगेले और न्यायमूर्ति जीडी सक्सेना की युगलपीठ ने याची दिलीप अवस्थी की याचिका पर सुनवाई पूर्ण होने के बाद यह फैसला दिया। न्यायालय ने नवंबर महीने में डाक्टरों की गिरफ्तारी के दौरान 4 दिन जेल में बिताने को सजा अवधि मानते हुए चेतावनी दी है कि अगली बार यदि हड़ताल की तो जूनियर डाक्टरों पर अभियोजन की कार्रवाई करते हुए सख्त सजा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि स्टाइपेंड बढाने की मांग को लेकर जूनियर डाक्टरों ने 14 नवंबर से जयारोग्य अस्पताल में हड़ताल कर दी थी। हार्डकोर्ट जूनियर डाक्टरों को जनहित में हड़ताल से वापस आने का आदेश दिया था। जूनियर डाक्टर हड़ताल से वापस तो आ गए, लेकिन अगले दिन ही फिर से हड़ताल पर चले गए थे। अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने इसको लेकर हाईकोर्ट में जूनियर डाक्टरों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।
