दोषी पाए गए तो हो सकती है फांसी

दोषी पाए गए तो हो सकती है फांसी
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जयपुर। नर्स भंवरी देवी मामले में सीबीआइ ने बुधवार को कोर्ट में दूसरी चार्जशीट$img_title पेश की। इस मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और कांग्रेस विधायक मलखान बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने मदेरणा और मलखान पर भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दोनों पर धारा 302 लगाई गई है। अगर इस मामले में दोनों दोषी पाए जाते हैं तो फासी की सजा हो सकती है। इन पर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में 16 आरोपियों के नाम शामिल है।
सीबीआई ने करीब एक लाख पन्नों में चार्जशीट के 20 सेट तैयार किए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में 300 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। चार्जशीट में भंवरी के पति अमरचंद, इंद्रा बिश्नोई, पुखराज और दिनेश बिश्नोई का भी नाम है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में पुखराज और दिनेश की भूमिका की जाच जारी है और इंद्रा बिश्नोई फरार है। चार्जशीट के साथ सीबीआई के अधिकारी दो बक्सों में सपोर्टिग दस्तावेज लेकर पहुंचे। जांच एजेंसी पहले पूरक चार्जशीट पेश कर चुकी है। उस चार्जशीट में भी मदेरणा का नाम था।
गौरतलब है कि भंवरी देवी पिछले साल एक सितंबर को लापता हो गई थी। सीबीआइ का कहना है कि भंवरी की हत्या हो चुकी है। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी जोधपुर की केंद्रीय जेल में बंद हैं।

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