पी. चिदंबरम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्वामी

नई दिल्ली। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 2जी घोटाला मामले में गृहमंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। निचली अदालत ने चिदंबरम को इस घोटाले में आरोपी बनाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह मामले से संबंधित किसी आपराधिक साजिश में शामिल नहीं थे।
स्वामी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि इस मामले के कई पहलुओं पर विशेष अदालत ने ध्यान नहीं दिया, जबकि आरोप लगाया गया था कि चिदंबरम भी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा जितने ही दोषी हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम का मूल्य तय करने और दूरसंचार कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी विदेशी कंपनियों को बेचने की मंजूरी देने में उनकी भी भूमिका थी। लेकिन अदालत ने कह दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं हैं।
स्वामी ने कहा कि निचली अदालत के सामने पेश सुबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम तथा अन्य आपराधिक कानूनों के दायरे में आने वाले अपराध किए। मालूम हो कि स्वामी की अपील विशेष सीबीआई अदालत ने 4 फरवरी को खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि चिदंबरम ने राजा के साथ लिए गए फैसलों में कोई आपराधिक साजिश नहीं की और न कोई आर्थिक लाभ हासिल किया।