राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिए जांच के निर्देश

राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिए जांच के निर्देश

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने अमेठी लोकसभा चुनाव अधिकारी को कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर सुब्रमण्यम स्वामी के लगाये आरोप की जांच करने के आदेश दिये हैं। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा राहुल गांधी पर 2009 चुनाव में गलत आर्थिक सूचना देने के बाबत दायर याचिका दायर की थी। उन्हीं के आरोपों को लेकर आयोज ने मामले की जांच का निर्णय आज लिया है। चुनाव आयोग ने अमेठी लोकसभा चुनाव आयोग को भेजे अपने पत्र में कहा है, ‘चूंकि हलफनामा चुनाव अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 195 के प्रावधानों के तहत संबंधित चुनाव अधिकारी हलफनामा में किसी भी गलत बयानी की शिकायत पर विचार कर सकता है।’ बता दें कि मुख्य चुनाव अधिकारी को 15 नवंबर को भेजे पत्र में आयोग ने कहा है कि स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति के संबंध में गलत सूचना दी थी। आयोग ने जून 2004 के एक पत्र का हवाला देकर कहा है कि चुनाव अधिकारी ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी है। प्रधान सचिव आर के श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए पत्र में भी कहा गया है कि यदि चुनाव अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि हलफनामे में गलत बयान है तो वह उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है। आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को स्वामी की शिकायत उपयुक्त कार्रवाई के लिए (अमेठी के) चुनाव अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस मामले में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी भी आयोग को दी जाए। उल्लेखनीय है कि स्वामी ने इस माह आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो हलफनामा दिया था। उसमें उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल में अपने शेयरों की जानकारी नहीं दी थी जो अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड का संचालन करता था। स्वामी के आरोपों के आधार पर ही मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के खिलाफ जांच बिठाने के आदेश जारी किये हैं।

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