राहुल गांधी के खिलाफ मामला खारिज
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को आज उनके खिलाफ दुष्कर्म मामले में दायर की गई याचिका को रदद् कर उन्हें राहत दे दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए यह माना है कि यह मामला पूरी तरह से गलत तथ्यों ओर झूठे प्रमाणों पर आधारित था। यह सब राहुल के गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया था। मालूम हो कि इस याचिका में याचिकाकर्ता ने राहुल और उनके साथियों पर एक लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। अदालत ने मामला खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस बाबत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। जिसके लिए समरिते पर इस तरह का झूठा मुकदमा दायर करने के कारण राहुल गांधी को पांच लाख रुपये बतौर जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि समरिते पर लगाए जुर्माने में राहत देते हुए इसकी राशि पचास लाख से घटाकर दस लाख जरूर कर दी। इसमें से पांच लाख रुपये लड़की के परिवार को देने का आदेश दिया गया है।