रामलीला मैदान मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर आधी रात को की गई कठोर पुलिस कार्रवाई के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने जेठमलानी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
इससे पहले जेठमलानी ने दिल्ली पुलिस के उस दावे को गलत बताया कि जिसमें उसने कहा था कि 4-5 जून की मध्य रात्रि को घटित इस घटना के समय मैदान के सभी छह निकास द्वार खुले थे। जेठमलानी ने पुलिस कार्रवाई में घायल बाबा रामदेव की शिष्य राजबाला की मेडिकल रिपोर्ट को भी फर्जी बताया। उल्लेखनीय है कि रामलीला मैदान की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने मामला शुरू किया था और दिल्ली पुलिस एवं अन्य को नोटिस जारी किए थे।
Updated : 21 Jan 2012 12:00 AM GMT
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