नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में पेश करने के लिए मंजूरी दी।
9 दिसंबर 2019
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया गया।
10 दिसम्बर 2019
लोकसभा में 311 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मत देकर इसे पारित किया।
11 दिसंबर 2019
राज्यसभा में 125 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान कर इसे पारित किया। भाजपा के साथ जनता दल (यूनाइटेड) और अन्नाद्रमुक, बीजू जनता दल के सांसद भी शामिल हैं
12 दिसंबर 2019
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी। जिसके बाद ये विधेयक नागरिकता संसोधन अधिनियम के रूप में बदल गया।