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उन्नाव रेप केस : कोर्ट में सीबीआई ने कहा - विधायक सेंगर के खिलाफ प्रर्याप्त सबूत

उन्नाव रेप केस : कोर्ट में सीबीआई ने कहा - विधायक सेंगर के खिलाफ प्रर्याप्त सबूत
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उन्नाव/नई दिल्ली। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। जांच एजेंसी ने पीड़िता के बयान को आधार बनाते हुए दावा किया कि सेंगर के खिलाफ इन आरोपों में केस चलाया जा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज धर्मेश शर्मा की अदालत में सरकारी वकील ने दावा करते हुए कहा कि पीड़िता को धोखे से विधायक के आवास पर ले जाया गया, जहां उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना घटी उस समय पीड़िता 18 साल की नहीं थी, इसीलिए पॉक्सो प्रावधान में भी सेंगर और शशि सिंह आरोपी हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़िता के बयान अविश्वसनीय हैं और उस समय पीड़िता के बालिग होने का भी दावा किया। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

इसी मामले में रेप पीड़िता के पिता के इलाज के दौरान गंभीर घायल होने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर नहीं करने की लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर को निदेशक प्रशासन ने अपनी जांच में दोषी पाते हुए स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट सौंपी दी है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता की 8 अप्रैल 2018 की रात जिला जेल में हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया था। इमरजेंसी वॉर्ड में तैनात डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने पीड़िता के पिता को भर्ती किया था, जहां छह घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी। लापरवाही की शिकायत मिलने पर शासन ने डॉक्टर के खिलाफ जांच बैठा दी थी। निदेशक प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी।

Updated : 8 Aug 2019 6:54 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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