सपा विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच केस में सजा के बाद हुई कार्रवाई
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लखनऊ। सपा विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता शुक्रवार की शाम को रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद ये कार्रवाई की। उन्होंने इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी है। इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
सपा नेता पर ये कार्रवाई हेट सस्पीच मामले में सजा मिलने के बाद हुई है। बीते गुरुवार को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही उनकी विधायकी जाना तय माना जा रहा था। आज शाम कोर्ट से फैसले की आधिकारिक कॉपी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता को रद्द कर रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अब अगले 6 महीनों में इस सीट पर उपचुनाव कराएं जाएंगे।
ये है मामला -
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने 07 अप्रैल 2019 को अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खां के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले में आजम खां जमानत पर चल रहे थे। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले के लिए 27 अक्तूबर की तिथि फैसले के लिए निर्धारित की थी।
स्वदेश डेस्क
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