मध्य प्रदेश में दुकान, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट अब 24 घंटे खुले रहेंगे। कर्मचारियों के काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं होंगे। नई 'मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता' को मंजूरी।
नरेंद्र कुमार
2026-08-13 11:10:23