दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए तीन महीने की जेल की सजा कायम रखी है। जानिए अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा।
संजय चतुर्वेदी
2026-07-10 15:03:29