नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले ने कहा है कि दाम्पत्य सुख की क्षति के मुआवजे में ही प्रेम और वात्सल्य की क्षति भी कवर होगी, इसके लिए अलग से मद बनाकर मुआवजा तय नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए अदालत...
1 July 2020 5:50 AM GMT
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