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हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी ममता बनर्जी नहीं रोकेंगी गोवंश की कुर्बानी

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी ममता बनर्जी नहीं रोकेंगी गोवंश की कुर्बानी
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कोलकाता। अगस्त पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा देकर साफ कर दिया है कि वह बकरीद पर गोवंश के वध पर रोक लगाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को पालन करने में सक्षम नहीं है। राज्यश्री चौधरी नाम के व्यक्ति द्वारा दाखिल कराई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अगस्त को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। सरकार को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी होगी। इसके पांच दिन बाद मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कराया गया है। जिसमें साफ किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास राज्य में गोकशी रोकने के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है। इसमें साफ किया गया है कि बीमार और बूढ़ी गायों को काटने का प्रावधान है।

इसकी आड़ में किस तरह के गोवंश की कुर्बानी दी जा रही है इसकी जांच के लिए चिकित्सकों की टीम राज्य सरकार के पास मौजूद नहीं है। ममता सरकार ने काफी चालाकी से कोर्ट में यह भी दावा किया है कि इस साल नहीं लेकिन अगले साल राज्य सरकार की ओर से इस आदेश के पालन की कोशिश की जाएगी।

ज्ञात हो कि बकरीद के दिन पश्चिम बंगाल में खुलेआम गोवंश की कुर्बानी दी जाती है। इस पर रोक लगाने के लिए राजश्री चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने साफ निर्देश दिया था कि राज्य सरकार को हर हाल में गोवंश पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना होगा लेकिन अब ममता बनर्जी की सरकार ने साफ कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से गोवंश की कुर्बानी पर रोक लगाना संभव नहीं है।

Updated : 22 Aug 2018 1:50 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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