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शशि थरूर की नहीं होगी गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है मामला

शशि थरूर की नहीं होगी गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है मामला
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कोलकाता। भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की गिरफ्तारी नहीं होगी। गत 13 अगस्त को कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस पर गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

थरूर ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस राजशेखर महंता ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई चलेगी और आदेश नहीं आ जाएगा तब तक शशि थरूर की गिरफ्तारी नहीं होगी।

11 जुलाई 2018 को अपने संसदीय क्षेत्र तिरूवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान थथरूर ने कहा था कि यदि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीतती है तो वह भारत को 'हिंदू पाकिस्तान' बनाने जैसे हालात पैदा कर देगी।

चौधरी नाम के अधिवक्ता ने बैंकशाल कोर्ट में केस दायर किया था। इस सिलसिले में मंगलवार (13 अगस्त) को सुनवाई हुई जिसमें थरूर को मौजूद रहने के लिए कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

भाजपा ने थरूर के इस बयान के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग की थी और तर्क दिया था कि जिस तरह से पाकिस्तान का गठन कांग्रेस ने किया उसी तरह से एक बार फिर भारत में रह रहे बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कांग्रेस भारत विभाजन की साजिश रच रहे है।

Updated : 22 Aug 2019 1:28 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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