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उमर अब्दुल्ला को SC से नहीं मिली राहत, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को दिया नोटिस

उमर अब्दुल्ला को SC से नहीं मिली राहत, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को दिया नोटिस
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दिल्ली। जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिलहाल उन्हें कोई भी राहत प्रदान नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हिरासत मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताते जाए कि अब्दुल्ला की बहन ने पीएसए के तहत अब्दुल्ला की हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है।

जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के तहत अपनी नजरबंदी को चुनौती देने वाली पूर्व जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की बहन। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 2 मार्च तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सारा अब्दुल्ला पायलट ने बताया कि हम इस बात की आशा थी कि चूंकि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला है, इसलिए राहत जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। हम यहां हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी कश्मीरियों को भारत के सभी नागरिकों के समान अधिकार होना चाहिए और हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Updated : 14 Feb 2020 8:30 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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