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देशद्रोह मामला : माओवादी नेता सब्यसाची पंडा को उम्रकैद

देशद्रोह मामला : माओवादी नेता सब्यसाची पंडा को उम्रकैद
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भुवनेश्वर। ब्रह्मपुर स्थित गंजाम के जिला अतिरिक्त एवं शस्त्र न्यायाधीश (प्रथम) संजय साहू की अदालत ने शनिवार को 2014 के देशद्रोह से जुड़े एक मामले में माओवादी नेता सब्यसाची पंडा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सरकारी वकील ज्ञानेन्द्र जेना के अनुसार आईपीसी की धारा-121 के तहत कोई व्यक्ति देश के खिलाफ युद्ध छेड़ता है या इस तरह के युद्ध में सहायता करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। लेकिन सब्यसाची पंडा के वकील इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायलय में अपील करेंगे।

उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई 2014 को ओडिशा पुलिस ने पंडा को ब्रह्मपुर बड़बाजार थाना क्षेत्र के मंगलवार मपेटा साही के एक मकान से गिरफ्तार किया था। आरोपित के पास से 800 ग्राम सोना, 2,11,000 की नकदी और हथियार बरामद हुए थे। पंडा के खिलाफ पुलिस ने कुल-135 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन शनिवार के फैसले से वह 52 मामलों में बरी हो चुका है।

आरोप है कि पंडा विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या, कंधमाल जिले में दो विदेशी पर्यटक का अपहरण, नयागढ़ में जेल और अस्त्रागार की लूट से लेकर अनेक हिंसा की वारदात में शामिल रहा है। वर्तमान में पंडा ब्रह्मपुर के मंडल कारागार में बंद है।

Updated : 18 May 2019 12:55 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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